राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सोनम रघुवंशी की जमानत, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

सुप्रीम कोर्ट से सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका
इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल में अत्यधिक देरी होती है, तो निर्धारित अवधि के बाद वह दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है।
मेघालय सरकार की अपील पर सुनाया फैसला
सोनम को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि मामला गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए आरोपी को जमानत पर बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अंततः जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया।
हनीमून के दौरान हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या
यह मामला इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है। शादी के बाद मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जांच के बाद पुलिस ने पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपियों में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब सोनम को निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा।



