ग्वालियर में आबकारी विभाग का बड़ा प्रहार: भितरवार व मोहना में 8,100 किलो गुड़ लहान नष्ट, 8.20 लाख की सामग्री जब्त; 9 केस दर्ज

भितरवार/डबरा (ग्वालियर): मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर रुचिका चौहान के सख्त निर्देश पर आबकारी विभाग की विशेष टीमों ने भितरवार, मोहना, बहोडापुर और टीपी नगर क्षेत्रों में ताबड़तोड़ दबिश दी। इस महाअभियान के दौरान टीम ने करीब 8 लाख 20 हजार रुपये कीमत का भारी मात्रा में गुड़ लहान (कच्ची शराब बनाने की सामग्री), हाथ भट्टी शराब और उपकरण जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिए।
भितरवार के गांवों में चलीं भट्टियां, 5100 किलो लहान बरामद
आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के निर्देशन और सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मी के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने भितरवार क्षेत्र के कई संवेदनशील ठिकानों पर एक साथ छापा मारा:
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ड्रमो और टंकियों में छिपाया था जखीरा: भितरवार के साकनी, गोहिंदा और गोलपुरा गांवों में की गई घेराबंदी के दौरान पुलिस को नीले रंग के प्लास्टिक व लोहे के 18 ड्रम और 3 बड़ी प्लास्टिक टंकियां मिलीं।
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मौके पर नष्ट की सामग्री: इन ड्रमों में लगभग 5100 किलोग्राम गुड़ लहान भरा हुआ था, जिसे अवैध रूप से शराब बनाने के लिए सड़ाया जा रहा था। इसके साथ ही मौके से स्टील और लोहे की धधकती भट्टियां भी जब्त की गईं। टीम ने नियमानुसार लहान के सैंपल लिए और बाकी की पूरी सामग्री को मौके पर ही नष्ट (जमींदोज) कर दिया।
मोहना, बहोडापुर और टीपी नगर में भी आबकारी की दबिश
भितरवार के अलावा आबकारी विभाग का शिकंजा जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कसता हुआ दिखाई दिया:
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मोहना क्षेत्र: यहाँ की गई छापेमारी में प्लास्टिक टंकियों और ड्रमों से करीब 3000 किलो गुड़ लहान और 10 लीटर हाथ भट्टी से तैयार की गई तीखी अवैध शराब बरामद की गई। यहाँ भी आबकारी अमले ने सैंपल कलेक्ट कर लहान को बहा दिया।
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बहोडापुर और टीपी नगर: इन शहरी व अर्ध-शहरी इलाकों में खुलेआम अवैध शराब बेचने वालों और ढाबों/दुकानों पर अवैध रूप से मदिरापान (शराब पिलाने) कराने वालों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई की गई।
आबकारी अधिनियम के तहत 9 मामले दर्ज, अभियान रहेगा जारी
इस पूरी कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने कानून का उल्लंघन करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए हैं:
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दर्ज हुए मुकदमे: आबकारी अमले ने आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 8 प्रकरण और धारा 36(A) के तहत 1 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 9 मामले पंजीबद्ध किए हैं।
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ये अधिकारी रहे शामिल: इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने में ग्वालियर कंट्रोल रूम प्रभारी व सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी संतोष यादव, आबकारी उप निरीक्षक सतेंद्र सिंह मीणा, शिवा रघुवंशी और पूरे आबकारी बल की मुख्य भूमिका रही।



