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भिंड में पटाखा दुकानों के लिए सख्त नियम, 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

कलेक्टर पवन जैन ने जारी किए आदेश

भिंड। दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए भिंड जिले में अस्थायी पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर पवन जैन ने विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आदेश जारी कर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

30 अक्टूबर तक ही होंगे ऑनलाइन आवेदन

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। तय समय सीमा के बाद आवेदन मान्य नहीं होंगे।

दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी जरूरी

पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री से बने शेड का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी, जबकि संरक्षित स्थलों से दुकानों की दूरी कम से कम 50 मीटर होनी चाहिए। दुकानें आमने-सामने नहीं लगाई जा सकेंगी।

प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 9 से 25 वर्ग मीटर के बीच निर्धारित किया गया है। एक समूह में अधिकतम 50 दुकानें ही लगाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, रहवासी बस्तियों में अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।

दमकल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य

प्रशासन ने पटाखा दुकानों के समूह में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यहां कम से कम दो दमकल वाहन, एंबुलेंस, प्राथमिक चिकित्सा, पर्याप्त पानी और रेत की व्यवस्था करनी होगी।

दुकानों में खुली बिजली की बत्तियों, तेल या गैस के लैंप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। परिसर में धूम्रपान भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। निर्धारित सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

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