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MP में आज से हेलमेट पर महा-अभियान: बिना हेलमेट मिले तो कटेगा चालान, रद्द हो सकता है लाइसेंस

भोपाल/इंदौर। मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए आज यानी 26 अप्रैल से नियमों में भारी सख्ती शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के निर्देशानुसार, प्रदेश भर में 26 अप्रैल से 10 मई 2026 तक हेलमेट चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बार पुलिस केवल चालान काटकर नहीं छोड़ेगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सस्पेंड करने की तैयारी में भी है।

 क्यों जरूरी हुई यह सख्ती?

एडीजी (PTRI) विवेक शर्मा ने बताया कि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े डराने वाले हैं। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों में से लगभग 50 प्रतिशत दोपहिया वाहन चालक होते हैं, जिन्होंने दुर्घटना के वक्त हेलमेट नहीं पहना होता। मौत के इसी ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने 15 दिनों का यह विशेष अभियान शुरू किया है।

केवल जुर्माना नहीं, लाइसेंस पर भी गिरेगी गाज

इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अब आधुनिक POS मशीनों का उपयोग करेगी। यदि आप बिना हेलमेट पकड़े जाते हैं, तो:

  • मौके पर ही निर्धारित चालानी कार्रवाई की जाएगी।

  • बार-बार नियम तोड़ने या गंभीर लापरवाही पर मौके से ही ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन (Suspension) की सिफारिश भेजी जाएगी।

  • भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर और अन्य जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) इस पूरी कार्रवाई की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे।

जागरूकता पर भी जोर

पुलिस केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी। अभियान के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख सार्वजनिक चौराहों पर जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्व और हेलमेट कैसे जान बचा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

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