भिंड में पटाखा दुकानों के लिए सख्त नियम, 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

कलेक्टर पवन जैन ने जारी किए आदेश, रहवासी बस्तियों में दुकान लगाने की अनुमति नहीं
भिंड। दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए भिंड जिले में अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हालांकि, इसके लिए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कलेक्टर पवन जैन ने विस्फोटक नियम 2008 के तहत आदेश जारी कर अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है।
30 अक्टूबर तक ही कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
कलेक्टर के आदेश के अनुसार, पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदकों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। तय समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अनिवार्य
आदेश में पटाखा दुकानों की स्थापना के लिए कई सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं। दुकानों को सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में लगाना होगा। दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर और संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं लगाई जा सकेंगी।
प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 9 से 25 वर्ग मीटर के बीच होना चाहिए। एक समूह में 50 से अधिक दुकानों को लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही रहवासी बस्तियों में अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।
दमकल, एंबुलेंस और पानी की व्यवस्था जरूरी
पटाखा दुकानों के समूह में सुरक्षा के लिए कम से कम दो दमकल वाहन, एंबुलेंस, प्राथमिक चिकित्सा, पर्याप्त पानी और रेत की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। दुकानों में खुली बिजली की बत्तियां, तेल या गैस के लैंप का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। पूरे परिसर में धूम्रपान पर भी रोक रहेगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर निरस्त होगा लाइसेंस
कलेक्टर पवन जैन ने स्पष्ट किया है कि पटाखा दुकानों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण और पुलिस जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है।




