क्षेत्राधिकारी 16 रवि गोडिया एवं बैजाताल सफाई व्यवस्था प्रभारी राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी…
सफाई व्यवस्था प्रभारी राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी...

क्षेत्राधिकारी 16 रवि गोडिया एवं बैजाताल सफाई व्यवस्था प्रभारी राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी…
गिर्राज रजक, ग्वालियर,
ग्वालियर दिनांक 23 अगस्त 2024- कार्य में लापरवाही बरतने पर क्षेत्राधिकारी, क्षेत्र क्र. 16 एवं उपयंत्री श्री रवि गोडिया एवं कार्यरत बैजाताल सफाई व्यवस्था प्रभारी विनियमित (अकुशल) श्री राहुल पुत्र संतोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने क्षेत्र क्र. 16 अंतर्गत औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें वार्ड क्र. 37 में स्थित मेहराव की तैलया (वावड़ी) का निरीक्षण किये जाने पर गंदगी पाई गयी है। आपका दायित्व है कि आप समय-समय पर वावड़ी की साफ-सफाई कराये एवं वावड़ी का सौन्दर्गीकरण का कार्य कराया जाये, जिससे आने वाले शैलानियों के लिये वावड़ी स्वच्छ, साफ व सुन्दर लगे, किन्तु आपके द्वारा दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया, जिस कारण निरीक्षण में वावड़ी पर गंदगी पाई गई।
आपका उक्त कृत्य सौपे गये दायित्वो के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाना प्रदर्शित करता है, जो कि म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है…
अतः क्यों न उक्त कृत्य के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 20 अंतर्गत आपके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जावे? इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण अंदर 03 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मेहराव की तैलाया (वावड़ी) को साफ, स्वच्छ तथा सौन्दर्यकरण का कार्य कर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें…
इसके साथ ही बैजाताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैजाताल पर गंदगी पाई गई, झाडियां एवं खरपतवार पाया गया। आपका दायित्व है कि आप नियमित रूप से बैजाताल की साफ-सफाई करवाएं एवं झाडियां और खरपतवार की कटाई-छटाई कराई जाये, जिससे बैजाताल पर आने वाले सैलानियों को बैजाताल साफ व स्वच्छ लगे, किन्तु आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जिस कारण बैजाताल पर गंदगी, झाड़ियों एवं खरपतवार निरीक्षण में पाये गये। आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाना प्रदर्शित करता है, जो कि म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः क्यों न उक्त कृत्य के लिये मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. सी 5-1-2013-1-3 दिनांक 03 मई 2017 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ? इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण अन्दर 03 दिवस अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। नियत अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह मान्य किया जाकर, कि आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।