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मानसिक रूप से अक्षम संतान को परिवार पेंशन पाने का अधिकार, आय प्रमाणपत्र नहीं होगा अनिवार्य:- मद्रास हाई कोर्ट…

मानसिक रूप से अक्षम संतान को, परिवार पेंशन पाने का अधिकार...

मानसिक रूप से अक्षम संतान को परिवार पेंशन पाने का अधिकार, आय प्रमाणपत्र नहीं होगा अनिवार्य:- मद्रास हाई कोर्ट…

मद्रास उच्च न्यायालय ने परिवार पेंशन के अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की मानसिक रूप से अक्षम संतान को परिवार पेंशन प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है…

न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति के. राजशेखर की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई संतान मानसिक रूप से विकलांग है और अपनी जीविका नहीं चला सकती, तो केवल एक वैध चिकित्सा प्रमाणपत्र पर्याप्त है। आय स्रोतों की जानकारी देना या आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा…

कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन केवल सरकारी उदारता नहीं बल्कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के तहत संरक्षित है। कोर्ट ने संबंधित विभागों को ऐसे मामलों में बिना देरी के पेंशन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं…

यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो मानसिक रूप से अक्षम आश्रितों के अधिकारों को लेकर वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।

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