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हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना में गंभीर घायल को, 50 हजार रूपए एवं मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रूपए देने का प्रावधान…

योजना की व्यापक जानकारी आमजनों को मिले, इसके लिये किया जाए प्रचार-प्रसार...

हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना में गंभीर घायल को, 50 हजार रूपए एवं मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रूपए देने का प्रावधान…

योजना की व्यापक जानकारी आमजनों को मिले, इसके लिये किया जाए प्रचार-प्रसार…

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने की, योजना की समीक्षा…

गिर्राज रजक, ग्वालियर,

ग्वालियर:-  हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 लागू की गई है। योजना के तहत मोटरयान दुर्घटना में पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रूपए एवं मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए विधिक प्रतिनिधि पीड़ित को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की अध्यक्षता में 23 जनवरी गरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि योजना के संबंध में अधिक से अधिक जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर निगम कार्यालय के साथ ही पेट्रोल पंपों पर भी योजना की जानकारी के बोर्ड स्थापित किए जाएं। इसके साथ ही अस्पतालों में सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई भी प्रकरण आता है तो उसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानों के साथ ही यातायात के प्रभारी अधिकारी को भी अवश्य दी जाए।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा कि सड़क दुर्घटना के संबंध में जो भी प्रकरण आते हैं, उसमें आवश्यक कार्रवाई कर स्वीकृति हेतु निर्धारित समिति में प्रस्तुत किए जाएं ताकि समय पर पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके। सहायता राशि के प्रकरण में जो निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगाए जाएँ, उनमें दावा कर्ता के बैंक खाते की पासबुक की प्रति, घायल अथवा मृतक के अस्पताल के बिल, घायल अथवा मृतक के पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज, पुलिस एफआईआर, पीएम रिपोर्ट तथा गंभीर चोट के मामले में एमएलसी की रिपोर्ट भी अनिवार्यत: लगाई जाए।

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कलेक्टर श्रीमती चौहान ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के जो भी प्रकरण हैं उन्हें पुलिस एवं संबंधित चिकित्सक के साथ समन्वय कर समिति में रखें, ताकि सहायता राशि स्वीकृत की जा सके।

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बैठक में बताया गया कि हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना बीमा पीड़ितों के मुआवजा योजना 2022 के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी व कोषाध्यक्ष रेडक्रॉस सोसायटी को रखा गया है।

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समिति की बैठक में अब तक प्राप्त प्रकरणों के संबंध में भी विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा श्री दिव्यांशु चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी श्री अशोक चौहान, अनुविभागीय अधिकारी श्री विनोद सिंह, डीएसपी ट्रैफिक श्री अजीत सिंह चौहान, यातायात पुलिस के श्री अभिषेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव जैन एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे…

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